रांचीः 12 अप्रैल बुधवार को को जिला परिवहन पदाधिकारी, रांची प्रवीण कुमार प्रकाश के पर्यवेक्षण में डंदपतंज डवजवतेए त्ंदबीप की जाँच की गई। ज़िला परिवहन पदाधिकारी द्वारा व्यापार अनुज्ञप्ति सम्बन्धी कागजातों यथा, फार्म-19, स्टॉक पंजी एवं ट्रेड लाइसेन्स की जाँच की गई। जांच के क्रम में शोरूम का सम्बन्धित पंजी अद्यतन एवं सही नहीं पाया गया।
प्रायः ऐसा पाया जा रहा है कि सभी शोरूम द्वारा ट्रेड सर्टिफिकेट पर नियम के विरूद्ध अनाधिकृत रूप से मोटर वाहन अधिनियम 1988 के शर्तों का उल्लंघन कर मनमाने ढंग से वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जिसके लिए पूर्व में भी सभी शोरूम को निर्देशित किया जा चुका है। जिला परिवहन पदाधिकारी रांची, प्रवीण प्रकाश द्वारा उक्त शोरूम सहित अन्य सभी शोरूम को पुनः भविष्य के लिए चेतावनी के साथ निर्देश दिया गया कि ट्रेड सर्टिफिकेट पर वाहन का परिचालन न करें एवं मोटर वाहन अधिनियम 1988 एवं व्यापार अनुज्ञप्ति शर्तों के अनुरूप सभी पंजी को अद्यतन कर लें। जिला परिवहन पदाधिकारी श्री प्रकाश ने कहा कि आगे भी शोरूम की जांच निरन्तर जारी रहेगी और मनमानी करने वाले शोरूम का ट्रेड लाइसेन्स रद्द कर दिया जायेगा एवं सम्बन्धित शोरूम के संचालक के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।