◆जिले की सभी एनफोर्समेंट एजेंसीज़ के नोडल पदाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक
◆व्यय अनुश्रवण पर्यवेक्षक, श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में बैठक
◆रांची जिला के सभी बैंकों को विशेष निर्देश- बैंकों में संदिग्ध निकासी एवं जमा पर सघन निगरानी रखें
आज मोरहाबादी स्थित राज्य अतिथिशाला के सभागार में व्यय पर्यवेक्षक, श्री वीरेंद्र कुमार सिंह द्वारा जिले की सभी एनफोर्समेंट एजेंसीज़ के नोडल पदाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक की गई। उक्त बैठक में सम्बंधित एजेंसियों को समन्वय के साथ चुनाव आयोग के दिशा-निर्देश के आलोक में सक्रिय रहते हुए कार्य करने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।
बैठक में व्यय अनुश्रवण कोषांग प्रभारी, श्री सज्जन पाण्डेय, व्यय अनुश्रवण कोषांग के पदाधिकारी एवं सभी एनफोर्समेंट एजेंसीज़ के नोडल पदाधिकारीगण उपस्थित थे।
व्यय पर्यवेक्षक श्री वीरेंद्र कुमार सिंह ने सभी नोडल पदाधिकारियों से आज तक की गई कार्रवाइयों एवं आगामी कार्य योजना के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी प्राप्त की। व्यय की गणना हेतु निर्गत दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया।
व्यय पर्यवेक्षक द्वारा सभी पदाधिकारियों को निम्न निर्देश दिए गए:-
(1) आईटी एवं पुलिस के नोडल पदाधिकारी को जिले में कैश मूवमेंट पर कड़ाई से नजर रखने का निर्देश दिया गया। उन्होंने कहा कि किसी भी ऐसी गतिविधि जिसमें ऐसे लेन-देन शामिल हों जिससे मतदाता को प्रभावित किया जा सके ऐसे मामलों में नियमानुसार त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए चुनाव आयोग को अविलंब रिपोर्ट प्रेषित किया जाये।
(2) बैंक के नोडल पदाधिकारी को बैंकों में संदिग्ध निकासी एवं जमा पर विशेष निगरानी रखने का निर्देश दिया गया। साथ ही नोडल पदाधिकारी को निर्देश देते हुए कहा गया कि ऐसे नकद निकासी एवं जमा सम्बन्धी रिपोर्ट आयकर विभाग एवं व्यय अनुश्रवण कोषांग से साझा करें, ताकि ऐसे लेन देन के मामलों पर प्रशासन द्वारा त्वरित कार्रवाई की जा सके ।
(3) GST विभाग को निर्देश दिया गया कि जिले में फ्रीवीज के मूवमेंट पर विशेष निगरानी रखी जाए ताकि मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश पर लगाम लगाया जा सके। इस हेतु अगर आवश्यक हो तो टीम का गठन कर संदिग्ध गतिविधि वाले रास्तों पर जाँच प्रारंभ की जाए।
(4) राज्य उत्पाद विभाग द्वारा चुनाव घोषणा से आज तक की गई शराब की ज़ब्ती संबंधी प्रतिवेदन की समीक्षा करते हुए उत्पाद विभाग को स्पष्ट निर्देश दिया गया कि प्रत्येक शराब दुकान का दैनिक बिक्री संबंधी प्रतिवेदन प्राप्त किया जाये ताकि किसी क्षेत्र में मतदाताओं को प्रभावित करने हेतु शराब की ख़रीद संबंधी जानकारी ससमय प्रशासन को प्राप्त हो सके