डूबने की घटनाओं पर रोक लगाने हेतु “No Swimming Zone” घोषित, आदेश उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई
सच खबर। गढ़वा। अनराज डैम जलाशय में लगातार हो रही डूबने की घटनाओं से जनहानि एवं गंभीर दुर्घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से अनुमंडल दंडाधिकारी, गढ़वा सदर संजय कुमार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 के तहत इस जलाशय को तत्काल प्रभाव से “तैराकी वर्जित क्षेत्र” / “No Swimming Zone” घोषित किया है।
इस आदेश के तहत जलाशय में तैरना, कूदना, नहाना एवं अन्य खतरनाक गतिविधियां पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगी। केवल स्थानीय कुशल गोताखोर, मत्स्यजीवी समिति के सदस्य एवं आपदा राहत कार्य से जुड़े विशेष दल ही इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।
जारी आदेश में कहा गया है कि प्रतिबंधित क्षेत्र में चेतावनी संकेतक/बोर्ड लगाए जाएंगे और उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना सहित अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, अगले आदेश तक पर्यटकों के लिए बोटिंग/स्टीमर सेवा भी बंद रहेगी।
आदेश के अनुपालन हेतु जिला मत्स्य पदाधिकारी, लघु सिंचाई विभाग, अंचल अधिकारी, थाना प्रभारी एवं अन्य संबंधित विभागों को निर्देशित किया गया है। पुलिस प्रशासन को भी व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने को कहा गया है, ताकि आमजन को समय पर इसकी जानकारी मिल सके।
जिला प्रशासन गढ़वा ने नागरिकों एवं पर्यटकों से अपील की है कि वे अपनी सुरक्षा एवं जनहित में इस आदेश का पालन करें। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर विधि सम्मत कठोर कार्रवाई की जाएगी।
