22 से 28 अगस्त तक धरना-प्रदर्शन, जुलूस और लाउडस्पीकर पर रोक, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था
सच खबर, रांची। झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र 22 अगस्त से 28 अगस्त तक चलेगा। सुरक्षा कारणों से विधानसभा (नया भवन) के चारों ओर 1000 मीटर के दायरे में धारा-163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। यह आदेश 22 अगस्त सुबह 8 बजे से 28 अगस्त रात 10 बजे तक प्रभावी रहेगा।
निषेधाज्ञा के तहत—
- पांच या उससे अधिक लोग एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकेंगे (सरकारी कार्य और शवयात्रा को छोड़कर)।
- हथियार, बारूद, लाठी-डंडा, तीर-धनुष जैसे पारंपरिक हथियार लेकर चलना मना रहेगा।
- धरना, प्रदर्शन, जुलूस या रैली पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।
- लाउडस्पीकर और माइक का उपयोग भी नहीं होगा (सरकारी कार्य को छोड़कर)।
प्रशासन ने साफ कहा है कि विधानसभा सत्र के दौरान किसी भी प्रकार की कानून-व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न न हो, इसके लिए सुरक्षा के सख्त इंतज़ाम किए गए हैं।
