सच खबर, लातेहारः अनुमंडल पदाधिकारी लातेहार शेखर कुमार के द्वारा जानकारी दी गई कि मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षा 2023 के सुचारुपूर्वक एवं कदाचारमुक्त ढंग से संचालन हेतु दंड प्रकिया संहिता की धारा 144 के तहत दिनांक 14 मार्च से 05 अप्रैल के पूर्वाह्न 09ः00 बजे से अपराह्न 06ः00 बजे तक (केवल परीक्षा की तिथि के लिए लातेहार अनुमंडल अंतर्गत सभी परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू की गई है। निषेधाज्ञा के तहत परीक्षा केंद्र के 100 मीटर की परिधि में निम्नलिखित गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा। उक्त क्षेत्र में एक साथ पाँच या पाँच से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा। साथ ही उक्त क्षेत्र में विधि विरुद्ध मजमा, लगाना जुलुस निकालना, मीटिंग करना या घेराव करना प्रतिबंधित रहेगा।
इसके अलावे उक्त क्षेत्र में किसी भी प्रकार का घातक हथियार, अग्नेयास्त्र, विस्फोटक पदार्थ, लाठी-डंडा, भाला, गंडासा, तीर धनुष इत्यादि लेकर चलने पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। उक्त क्षेत्र में बिहार कंट्रोल ऑफ़ यूज एंड प्ले लाउडस्पीकर एक्ट 1955 के तहत अनुमति के बिना लाउडस्पीकर के प्रयोग पर प्रतिबन्ध रहेगा। इस निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने पर सुसंगत धाराओं के तहत कारवाई की जाएगी।