वार्षिक माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षा के मद्देनजर सभी परीक्षा केंद्रों के 500 गज की दूरी तक धारा 144 लागू

सच खबर,गढ़वा। उपायुक्त के संयुक्त आदेश के आलोक में वार्षिक माध्यमिक परीक्षा तथा इंटरमीडिएट परीक्षा 24 मार्च से 25 अप्रैल 2022 तक विभिन्न तिथियों को प्रथम पाली में पूर्वाह्न 09ः45 से अपराह्न 01:05 बजे तक तथा द्वितीय पाली में अपराह्न 2ः00 बजे से 05ः20 अपराह्न तक संपन्न होगी। उक्त के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी गढ़वा, अनुमंडल पदाधिकारी रंका तथा अनुमंडल पदाधिकारी श्री बंशीधर नगर ने भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ‘झारखंड परीक्षा संचालन अधिनियम 2001’ के तहत परीक्षा को शांतिपूर्ण, कदाचार मुक्त एवं परीक्षा केंद्रों के आसपास अवांछनीय तत्व एकत्र न हो, के लिए तीनों अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत उक्त परीक्षा के निमित्त सभी परीक्षा केंद्र के चहारदीवारी से 50 मीटर की चतुर्दिक दूरी तक दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागू की है। यह निषेधाज्ञा निर्धारित परीक्षा तिथियों को पूर्वाह्न 09ः00 बजे से अपराह्न 05ः30 बजे तक लागू रहेगी। इसके तहत परीक्षा केंद्र के चहारदीवारी से 50 मीटर की चतुर्दिक दूरी में कहीं भी 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का समूह किसी भी परिस्थिति में इकट्ठा नहीं होगें। परीक्षा केंद्र के आसपास किसी प्रकार के शोरगुल की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावे परीक्षा केंद्र के आसपास लाउडस्पीकर का उपयोग नहीं किया जाएगा। किसी प्रकार का प्रचार- प्रसार, ढोल- नगाड़ा आदि वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। साथ ही परीक्षा केंद्र एवं आसपास किसी भी प्रकार का हथियार, आग्नेयास्त्र या ज्वलनशील पदार्थ यानि पटाखे, बारूद आदि लाना सर्वथा वर्जित होगा। परीक्षा केंद्र के अंदर परीक्षार्थी को मोबाइल फोन- पेजर या कैलकुलेटर आदि इलेक्ट्रॉनिक यंत्र लाना (परीक्षा कार्य में लगे कर्मी को छोड़कर पूर्णतया वर्जित होगा। उक्त शर्तों के उल्लंघन करने वाले व्यक्ति पर नियमानुकूल कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 

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