खाद्य कारोबारियों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों का पालन करने का दिया गया निर्देश

सच खबर, खँूटीः अभिहित अधिकारी-सह- अनुमण्डल पदाधिकारी, खूँटी द्वारा जिले के सभी खाद्य कारोबारीयों को सूचित किया गया है कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत प्रावधान के अनुसार निम्न निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन करे- सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ से संबंधित खाद्य कारोबारकर्त्ता जैसे (होटल, भोजनालय, रोस्टोरेन्ट, पानी विक्रेताओं, थोक विक्रेताओं, वितरक, प्रदायक, भंडारक, उत्पादक, खुदरा बिक्रेता, ठेला-खोमचा, मटन/चिकन/मछली बिक्रेता, मेडिकल शॅाप,आईस क्रीम फैक्टरी, कैंटिन, मिठाई दुकानदार, परिवाहक, फल-सब्जी बिक्रेता, सरकारी,अर्द्धसरकारी संस्था आवासीय स्कूल, कॉलेज, हॉस्पीटल आदि में संचालित कैंटिन इत्यादि के संचालक या मालिक,प्रोपराईटर आदि का खाद्य रजिस्ट्रेशन-खाद्य अनुज्ञप्ति का होना अनिवार्य है। बिना रजिस्ट्रेशन,अनुज्ञप्ति के किसी भी खाद्य वस्तु और पेय पदार्थ सहित का विनिर्माण, विक्रय, भंडारण, वितरण या आयात करना दण्डनीय अपराध है, जिसके तहत् छह मास तक का कारावास तथा एक लाख तक के जुर्माने का प्रावधान है।
’सरसों तेल में किसी भी अन्य खाद्य तेल की मिलावट,ब्लेंडिंग प्रतिबंधित है, साथ ही ब्लेंडेड सरसों तेल की बिक्री भी पूर्णतः प्रतिबंधित है। खाद्य पदार्थ में एक्सपाइरी डेट,मैनूफैक्चरिग डेट, बेस्ट बिफोर, बैच नंबर, एफएसएसएआई लाईसेंस नंबर आदि पैकेज प्रोडक्ट में जरूर लिखा हुआ हो। ’खाद्य रंगो का प्रयोग सिमित मात्रा मे करें। अखाद्य रंगों का प्रयोग न करें। खाद्य सामग्री के निर्माण में हमेषा स्वच्छ पेयजल का प्रयोग करें और बर्तन का सफाई रखें एवं व्यक्तिगत सफाई का ध्यान देना है और ठक्कन युक्त कुड़ेदान का प्रयोग करना है, रसोई घर एवं भण्डार पर पूर्णता साफ-सफाई रखना है। षेश पेज आठ पर’

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