सच खबर, मेदिनीनगरः नीलांबर-पीतांबर विश्वविद्यालय के सीसीडीसी अरविंद कुमार पांडे के खिलाफ हुआ मुकदमा दर्ज जिसे मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने अंगीकार किया और आगे इस पर सुनवाई की बात कही। अधिवक्ता रूचिर कुमार तिवारी ने बताया
निीलांबर-पीतांबर विश्वविद्यालय में आउटसोर्सिंग में काम कर रहे उपेंद्र सिंह चेरो ने कई दिनों से विश्वविद्यालय के सीसीडीसी अरविंद कुमार पांडे के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज करने के लिए गुहार लगा रहे थे, जिसके बाद भारतीय दंड विधान की धारा 500 एवं 501 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। अरविंद कुमार पांडे के द्वारा दैनिक अखबार में पीड़ित उपेंद्र सिंह चेरों के खिलाफ यह छपवा दिया गया कि उपेंद्र सिंह को टीबी की बीमारी है । उसे खुजली होती है और पेट में दर्द रहता है और उसे गंभीर बीमारी है । यही बहाना बनाकर उसको नौकरी से निकाल दिया गया और अखबार में प्रकाशित होने के बाद उपेंद्र सिंह की काफी मानहानि हुई । उसे कोई दूसरी नौकरी देने के लिए भी तैयार नहीं हो रहा है । ऐसी परिस्थिति में हमने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, पलामू डालटेनगंज के न्यायालय में कंप्लेंट केस नंबर 1014/ 2023 के तहत कल ही मुकदमा दर्ज हुआ और जिसकह प्रथम सुनवाई आज हुई जिसे मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने केस को स्वीकार करते हुए अगली तिथि को सुनवाई के लिए रखी है।