लातेहार में परिवहन क्षेत्र में श्रम कानूनों के अनुपालन को लेकर हुई समीक्षा बैठक

बस-ट्रक एसोसिएशन, ट्रांसपोर्टरों व औद्योगिक इकाइयों को दिए गए श्रम अधिनियमों के पालन के निर्देश

सच खबर लातेहार, आज दिनांक 17 जुलाई 2025 को श्रम अधीक्षक श्री दिनेश भगत की अध्यक्षता में श्रम कार्यालय कक्ष में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में सीसीएल, डीवीसी, हिंडाल्को की एचआर टीम, बस एसोसिएशन, ट्रक एसोसिएशन, ट्रांसपोर्टर, ट्रक एवं बस मालिकों की उपस्थिति रही।

बैठक का उद्देश्य परिवहन क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों को श्रम कानूनों के तहत अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना था। इस दौरान श्रम अधीक्षक ने उपस्थित सभी पक्षों के साथ मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, 1961 सहित अन्य प्रमुख श्रम कानूनों के अनुपालन पर विस्तृत चर्चा की।

प्रमुख निर्देश:

  • सभी बसों और ट्रकों का पंजीकरण अनिवार्य रूप से कराना होगा।
  • ड्राइवर, हेल्पर और अन्य कर्मचारियों की दैनिक कार्य अवधि 8 घंटे और साप्ताहिक 48 घंटे से अधिक नहीं हो।
  • मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936 के अनुसार सभी कर्मचारियों को हर माह की 7 तारीख तक बैंक खाते के माध्यम से वेतन भुगतान किया जाए।
  • नाबालिग कर्मचारियों की नियुक्ति पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।
  • सप्ताह में एक दिन का अवकाश सभी कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से दिया जाए।

श्रम अधीक्षक ने कहा कि श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए सभी परिवहन मालिकों को श्रम विभाग के साथ सहयोग करना होगा, जिससे श्रम कानूनों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित हो सके।

उपस्थित प्रतिनिधि:

बैठक में ट्रक एसोसिएशन अध्यक्ष लाल रंजन नाथ शाहदेव, श्रीराम बस के मैनेजर मनीष सिंह, बालाजी बस के मालिक प्रीतम कुमार, सीसीएल, डीवीसी, हिंडाल्को के एचआर प्रतिनिधि, श्रम विभाग के रंजीत कुमार समेत अन्य गणमान्य उपस्थित थे।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *