रांची ACB कोर्ट से IAS विनय चौबे को राहत, जमानत मंजूर

शराब घोटाले मामले में 92 दिन बाद मिली जमानत, राज्य से बाहर जाने पर कोर्ट को देनी होगी सूचना

सच खबर, रांची : झारखंड शराब घोटाला मामले में जेल में बंद वरीय आईएएस अधिकारी विनय चौबे को बड़ी राहत मिली है। एसीबी की विशेष अदालत ने मंगलवार को उन्हें जमानत प्रदान कर दी। कोर्ट ने BNSS की धारा 187 (2) के तहत जमानत दी है।

जमानत की शर्तों के अनुसार, चौबे राज्य से बाहर जाने से पूर्व कोर्ट को सूचना देंगे। साथ ही वे ट्रायल के दौरान अपना मोबाइल नंबर भी नहीं बदल सकेंगे। कोर्ट ने 25-25 हजार रुपये के दो निजी मुचलके भरने की शर्त भी रखी है।

गौरतलब है कि विनय चौबे को गिरफ्तार हुए 92 दिन बीत चुके हैं, लेकिन एसीबी अब तक आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाई है। इसी वजह से उन्हें जमानत मिल गई।

उनकी ओर से अधिवक्ता देवेश आजमानी ने पक्ष रखा। बता दें कि 20 मई को शराब घोटाले से जुड़े मामले में पूछताछ के लिए एसीबी ने विनय चौबे को बुलाया था और पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था।

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