डॉन सुजीत सिन्हा 2005 फायरिंग केस में बरी

पलामू कोर्ट का फैसला – “सबूत नहीं मिले”

सच खबर, पलामू। 2005 में मेदिनीनगर टाउन थाना क्षेत्र के योध सिंह नामधारी महिला कॉलेज रोड में हुई फायरिंग कांड के एक मामले में कुख्यात डॉन सुजीत सिन्हा को पलामू कोर्ट ने बरी कर दिया है। अदालत ने कहा कि इस मामले में सुजीत सिन्हा के खिलाफ कोई ठोस सबूत प्रस्तुत नहीं हो पाया।

📌 मामला क्या था?
साल 2005 में जावेद उर्फ गंगू नामक व्यक्ति पर फायरिंग की घटना हुई थी। इस कांड में बबलू दुबे, मनोज दुबे, डब्लू सिंह, सुजीत सिन्हा समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। वर्षों की सुनवाई के दौरान कई आरोपी पहले ही बरी हो चुके थे।

गुरुवार को पलामू एडीजे कोर्ट-6 के न्यायाधीश राजकुमार मिश्रा की अदालत ने सुजीत सिन्हा और मनोज दुबे को भी बरी कर दिया।

📌 अधिवक्ता का पक्ष
दोनों आरोपियों के अधिवक्ता चितरंजन पांडेय ने बताया कि—

  • 2005 की घटना में उनके मुवक्किलों के खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं मिले।
  • पहले ही अन्य आरोपी बरी हो चुके थे।
  • अब सुजीत सिन्हा और मनोज दुबे भी बरी कर दिए गए हैं।

📌 अन्य जानकारी
हाल ही में सुजीत सिन्हा को चाईबासा जेल से पलामू सेंट्रल जेल में स्थानांतरित किया गया था। वहीं, इस फैसले के बाद पूरे मामले पर से कानूनी कार्यवाही समाप्त हो गई है।

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