पटना। चारा घोटाले में सजायाफ्ता राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई टल गई है। जस्टिस अपरेश कुमार सिंह के नहीं आने पर शुक्रवार को सुनवाई नहीं हो पाई। लालू की याचिका पर अब 8 अप्रैल को सुनवाई होगी। लालू की बिगड़ती सेहत को आधार बनाकर जमानत की मांग की गई है। कोर्ट ने डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में लालू प्रसाद यादव को पांच साल और 60 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। वो पिछले 14 फरवरी से जेल में हैं। इस दौरान उनके हेल्थ को देखते हुए उन्हें पहले त्प्डै में फिर बाद में एम्स दिल्ली रेफर किया गया था। पिछली सुनवाई 11 मार्च के दौरान जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने लोअर कोर्ट का रिकॉर्ड मंगाने का निर्देश दिया था। साथ ही अदालत ने कहा कि अगर सीबीआई लालू की जमानत याचिका पर जवाब देना चाहती है तो कोर्ट में दाखिल कर सकती है। इससे पहले इस मामले में 4 मार्च को सुनवाई हुई थी। कुछ त्रुटियों के कारण अदालत ने दोबारा याचिका दाखिल करने का आदेश दे दिया था। इस वजह से उस दिन अदालत में कोई फैसला नहीं हुआ था। मालूम हो कि डोरंडा कोषागार से कुल 139.35 करोड़ की अवैध निकासी हुई थी। लंबे समय तक इस मामले की ब्ठप् की विशेष अदालत में सुनवाई चली। अंततरू 14 फरवरी को अदालत ने इस मामले में लालू यादव को दोषी ठहराया। इसके बाद 21 फरवरी को ऑनलाइन सुनवाई में लालू यादव को अदालत की ओर से पांच साल जेल और 60 लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई गई। लालू प्रसाद यादव समेत कुल 40 अभियुक्त इस मामले में दोषी ठहराए गए थे।